PM Kisan Tractor Scheme: किसानों को कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की तकनीकी सुविधा के लिए किसी भी चीजों की खरीदारी में आर्थिक राशि की तकलीफ होते हैं तो उनके साथ भारत सरकार खुद मदद के लिए खड़े उतरते हैं और स्कीम को लॉन्च करते रहते है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पीएम किसान ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च की गई है जिसके तहत किसानों को ट्रेक्टर की खरीदारी में 10% से लेकर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
भारत सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे है। हालाँकि सब्सिडी प्राप्त करने हेतु किसानों को आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध है। तो आइये आवेदन पात्रता और आवेदन कैसे करना है तथा सब्सिडी कितने मिलेगी पूरी जानकारी जानते है।
PM Kisan Tractor Scheme 2025
देश के छोटे एवं सीमांत वर्ग के किसान ट्रैक्टर खरीदारी में सक्षम नहीं होते हैं। क्योंकि आमतौर पर ट्रैक्टर की कीमत 7 से 10 लाख होते हैं ऐसे में किसानों को इतने पैसे का जुगाड़ करना मुश्किल होता है। जबकि उन्हें खेती करने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता भी होती है।
ऐसे में ट्रैक्टर खरीदने में इच्छुक किसान पीएम किसान ट्रैक्टर स्कीम के मध्यस सब्सिडी प्राप्त कर अपने ट्रैक्टर खरीदने की सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ट्रैक्टर खरीदने में किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी और इसके लिए क्या करना होगा।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस स्कीम से किसानों को ट्रैक्टर की खरीदारी करने में आर्थिक मदद के रूप में सब्सिडी मिलेगी।
- मिलाने वाली सब्सिडी किसानों के खातें में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- सब्सिडी किसानों के खाते में निशुल्क ट्रांसफर की जाएगी।
- ट्रैक्टर लेने के पश्चात ट्रैक्टर का प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं को खत्म कर सकते है।
- किसान अपनी खेती में अपने ट्रैक्टर की प्रयोग के बाद सीमित खर्चों में खेती की खुदाई कर सकते हैं।
- इससे किसानों को दूसरे के ट्रैक्टर से खुदाई करने में लगने वाले अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी
अगर आप सोच रहे है ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को कितनी प्रतिशत सब्सिडी मिलती है तो ये चीजे आपके राज्य पर निर्भर करती है क्योंकि इस स्कीम के तहत देश के अलग-अलग राज्यों के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की गई है जैसे कि कुछ राज्यों के लिए 20 से 40% सब्सिडी और कुछ राज्यों के लिए 25 से 50% तक की सब्सिडी निर्धारित की गई है। इसलिए आप योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ और पता करें, आपके राज्य में ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर कितनी प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता
- आवेदक नागरिकता भारतीय होना आवश्यक है।
- आवेदक किसान के पास कृषि करने योग्य भूमि होना अतिआवश्यक है।
- किसान के पास पहले से ट्रैक्टर या फिर कोई कृषि उपकरण ना हो।
- किसान की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए।
- इस योजना में छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
- परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर ही लाभ दिया जाएगा।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- कृषि संबंधित दस्तावेज
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे बताई गई सभी प्रक्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं-
- सर्वप्रथम योजना में राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- उसके बाद होम पेज पर “Apply” के विकल्प पर पर क्लिक करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- अब इस फॉर्म में कृषि से संबंधित सभी व्यक्तिगत पूरी जानकारी को दर्ज करें।
- इसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट को भरें फॉर्म के साथ अपलोड करें।
- और अंत में फॉर्म को सबमिट करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
- सबमिट करते ही पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में अप्लाई की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- ऑफलाइन आवेदन CSC केंद्र पर जाकर कर्मचारियों द्वारा से करवा सकते हैं।