Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2025: उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा नागरिकों की सुरक्षिता का काफी ध्यान रखा जा रहा है। उनके लिए वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना जैसी मददगार योजनाओं का संचालित किया किया जा रहे हैं। जिसके तहत हर महीने 1500 रुपए प्रदान करेगी।
इस योजना के माध्यम से व्यक्तियों को लाभ देकर उनके जीवन का सुरक्षित और साधन पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति आवेदन करने में सफलता हासिल करते है। वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, हालांकि आवेदन कैसे करना है और आवेदन के लिए क्या दस्तावेज और पात्रता होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा।
Uttarakhand Viklang Pension Yojana Overview
योजना का नाम | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2025 |
लाभार्थी | राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिक |
पेंशन राशि | ₹1500 प्रतिमाह (सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है) |
पात्रता | उत्तराखंड का निवासी, 40% या अधिक दिव्यांगता, आयु 18 वर्ष से अधिक, पारिवारिक आय सीमा निर्धारित |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना पात्रता
- आवेदक व्यक्ति उत्तराखंड के मूल्य निवासी हो सकते हैं।
- व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होने पर आवेदन के पात्र हैं।
- आवेदक परिवार की मासिक आय 4,000 रुपये से अधिक नहीं हो, या BPL श्रेणी में हो।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ पहले से नहीं ले रहे हो।
- व्यक्ति की दिव्यांगता स्तर 40% या उससे अधिक होने पर पात्र है।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र या BPL कार्ड
- बैंक खाता (आधार से लिंक)
- चालू मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी)
- पासपोर्ट साइज फोटो।
Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आवेदन हेतु योजना की आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर विजिट करें। ।
- यहाँ New Online Application या Apply for Pension पर क्लिक करें।
- अब आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
- इसके बाद OTP प्राप्त होगा, जिससे दर्ज कर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें। और लॉगिन करे, इससे आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें नाम, पता, उम्र और दिव्यांगता का विवरण दर्ज करें।
- फिर सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- और “Submit” करें, इससे आपको एक आवेदन नंबर मिलेगा, इसे नोट कर लें।
- ऑफलाइन आवेदन नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय या ग्राम पंचायत में जमा कर सकते हैं।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की मुख्य जानकारी
अगर आपका आवेदन इस योजना के तहत स्वीकृत हो जाते हैं तो फिर आपके खाते में ₹1500 प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। हालांकि आपका आवेदन तभी स्वीकृत होगा, जब आप समय रहते आवेदन करते हैं और आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी है और डॉक्यूमेंटमें गड़बड़ी नहीं होगा। साथ ही पेंशन राशि डीबीटी के जरिए भेजने से लाभार्थियों के बैंक खाते की डीबीटी अवश्य इनेबल होना चाहिए।