Viklang Pension Yojana 2025: विकलांगों के लिए कहीं योजनाएं चल रही है लेकिन आज के इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे, विकलांग पेंशन योजना 2025 के बारे में जो कि बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत 40% या उससे अधिक शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों को लाभ दिया जाएगा। लाभ के रूप में यहां व्यक्तियों को हर महीने ₹400 से उनके खातें में उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे राज्य की विकलांग नागरिक भी अपने जिंदगी का आनंद लेने में आर्थिक रूप से मजबूत व आत्मनिर्भर दिखाई देंगे। तो चलिए जानते है आवेदन कैसे करना है और भी योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
Viklang Pension Yojana 2025
यह योजना बिहार के विकलांग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिसके तहत के लिए आवेदन ऑफ़लाइन होगा। जबकि यह योजना सरकारी योजना के तहत चलाया जा रहा है ऐसे में पात्र नागरिकों को आवेदन करने के लिए भी प्रकार रोकथाम नहीं होगी और आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
Viklang Pension Yojana के लाभ
- इस योजना के तहत विकलांग नागरिक को ₹400 प्रतिमाह खाते में मिलेगी।
- इससे पैसे की ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आर्थिक रूप से मजबूत भी होगी।
- साथ ही आवेदन के भी ज्यादा नहीं ब्लॉक स्तर पर स्थित RTPS काउंटर के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं।
Viklang Pension Yojana पात्रता
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए व्यक्तियों को अधिक पात्रता को पूरा नहीं करना होगा,. क्योंकि योजना के तहत निर्धारित पात्रता ही सरल रखी गई है-
- आवेदक नागरिक बिहार राज्य का मूल निवासी ही आवेदन के पात्र है।
- आवेदक व्यक्ति न्यूनतम आयु 18 वर्ष से होना चाहिए।
- व्यक्ति 40% या उससे अधिक के विकलांग होने पर पात्र है।
Viklang Pension Yojana 2025 के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
विकलांग पेंशन योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-
- आवेदन के लिए नजदीकी RTPS काउंटर पर जाएं
- और यहाँ जाकर से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फिर इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्जकर फॉर्म को भरें।
- इसके बाद सभी दस्तावेजों को संलग्न करें।
- इतना करने के बाद आवेदन पत्र को RTPS काउंटर पर जमा करें।
- इसके बाद आपको काउंटर की तरफ से रसीद प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखें।
Note: किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456262 पर कॉल करें।