Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: बिहार राज की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहयता राशि प्रदान करने के उद्देश्य राज्य भर में राज्य सरकार द्वारा बिहार महिला सहायता योजना की शुरुआत की है। जिसके माध्यम से अभी भी महिलाओं को 25,000 रुपए सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह राशि उन्ही महिलाओं के खाते में दी जा रही है जो मुस्लिम समुदाय की तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं में से शामिल है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्थिति से गुजरने के बाद महिलाएं काफी है आर्थिक रूप से कमजोर होती चली जाती है। लेकिन इस सहायता राशि की बदौलत काफी हद तक महिलाएं अपने जीवन का पालन पोषण कर लेती है। वही चाहे तो वे छोटी-मोटी व्यवसाय शुरू कर प्रतिदिन अपने खर्जे निकल सकती है और अपने जीवन का आनंद ले सकते है।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025
बिहार राज्य में साल 2006-07 में शुरू की गई बिहार महिला सहायता योजना एक सरकारी योजना के तौर पर चलाया जा रहा है। जिसके तहत पहले महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी। लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर ₹25000 की राशि कर दी है। जिसके बाद से महिलाओं की खर्चे और भी अच्छे से निकल जाती है।
ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको आवेदन करना होगा। हालाँकि आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी नीचे बताई गई है। साथ यह भी आपको बताया गया है कि, आप इस योजना का लाभ लेने के पात्र है या नहीं और लाभ लेने के लिए क्या दस्तावेज होना चाहिए।
बिहार महिला सहायता योजना पात्रता
- इस योजना के तहत केवल बिहार राज्य की मूल निवासी महिला ही आवेदन के पात्र है।
- इसमें भी मुस्लिम समुदाय की अल्पसंख्यक महिला आवेदन कर सकती है।
- महिला तलाकशुदा हो या पति द्वारा कम से कम 2 साल पहले ही छोड़ी गई हो।
- महिला कीआयु कम से कम 18 वर्ष होने पर आवेदन के पात्र हैं।
- महिला परिवार की वार्षिक आय ₹4,00,000 से कम होनी चाहिए।
- विधवा महिला को इस योजना के तहत आवेदन के अपात्र घोषित किए गए है।
बिहार महिला सहायता योजना के लिए दस्तावेज
अनिवार्य दस्तावेज | दस्तावेज का विवरण |
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घोषणा पत्र | आवेदिका द्वारा दो स्थानीय गवाहों (जो करीबी रिश्तेदार न हों) के समक्ष किया गया घोषणापत्र। इसमें गवाहों का नाम, पता और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। |
अनुशंसा पत्र / प्रमाण पत्र | परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला के लिए किसी अधिकृत अधिकारी या संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अनुशंसा पत्र। |
आयु प्रमाण पत्र | आवेदिका की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या शपथ पत्र मान्य होगा। |
आय प्रमाण पत्र | मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय ₹4,00,000 से कम होनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। |
विकलांगता प्रमाण पत्र | यदि पति मानसिक विकलांग हैं, तो इसके प्रमाण के रूप में सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। |
अन्य दस्तावेज | अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास, मोबाइल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि। |
बिहार महिला सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अभी पोर्टल नहीं खोला गया है हलांकि पोर्टल खुलने के पश्चात आप निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन कर ऑनलाइन माध्यम से सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं-
- इसके लिए आप अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में चले जाएँ।
- जहाँ से आप आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
- हालांकि आप इस फॉर्म को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- ऐसे में आप चाहे जहाँ से फॉर्म प्राप्त करें, उसमें आपको नाम पता और वैवाहिक स्थिति के साथ-साथ बैंक डिटेल जैसी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- और अंत में इस फॉर्म को आप कार्यालय में जमा करें और अवश्य रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
कई बार होता है कि, आवेदन कर तो लेते हैं लेकिन आवेदन में क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इसकी पता आप आवेदन की स्थिति को जांच कर ही लगा सकते हैं क्योंकि गड़बड़ी होने पर आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है-
- आवेदन की स्थिति देखने के लिए आप अपने जिले अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाएँ।
- जहाँ आप संपर्क करें और आवेदन नंबर, रसीद की मदद से इस बात की पुष्टि करें, आपका आवेदन स्वीकृत किया गया है या नहीं।
- अगर स्वीकृत हो गया होगा तो, 1-2 महीने में सहायता राशि बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।